*देश मे लॉकडाउन बढ़ा और दो हफ्तों के लिए*
*3 मई के बाद 2 सप्ताह और*
लॉकडाउन 3 में
*रेड ,ऑरेंज,और ग्रीन जोन* में अलग अलग प्रावधान के अनुसार सेवाओं की छूट मिलेगी।
लॉकडाउन 3.0 : किस जोन में क्या छूट मिलेगी और क्या रहेगा बंद, जानिए सब कुछ
- लॉकडाउन के तीसरे चरण में क्या छूट मिलेगी
- रेड जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं
- ग्रीन जोन में आधी आबादी के साथ बसेंं चल सकती हैं
- रेड जोन में जरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी होगी
- मनरेगा के काम को मंजूरी
- ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी
- इन दुकानों में दो गज की दूरी रहेगी, एक बार पांच लोग से ज्यादा नहीं
- ऑरेंज जोन में जिलों के भीतर जरूरी काम के लिए वाहन चलाने की अनुमति
- ऑरेंज जोन में टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो लोगों के बैठने को मंजूरी।
- हर जोन में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
- हर जोन में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी काम के लिए आने जाने पर रोक
- हवाई, सड़क, ट्रेन और मेट्रो सफर पर रोक
- साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा पर रोक
- टैक्सी और कैब भी नहीं चलेगी
- सैलून, नाई की दुकान, स्पा बंद रहेंगे़
- होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे
- सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे
- सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे
- 65 उम्र से ज्यादा वाले और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को घर में रहने की हिदायत।
*3 मई के बाद 2 सप्ताह और*
लॉकडाउन 3 में
*रेड ,ऑरेंज,और ग्रीन जोन* में अलग अलग प्रावधान के अनुसार सेवाओं की छूट मिलेगी।
लॉकडाउन 3.0 : किस जोन में क्या छूट मिलेगी और क्या रहेगा बंद, जानिए सब कुछ
- लॉकडाउन के तीसरे चरण में क्या छूट मिलेगी
- रेड जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं
- ग्रीन जोन में आधी आबादी के साथ बसेंं चल सकती हैं
- रेड जोन में जरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी होगी
- मनरेगा के काम को मंजूरी
- ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी
- इन दुकानों में दो गज की दूरी रहेगी, एक बार पांच लोग से ज्यादा नहीं
- ऑरेंज जोन में जिलों के भीतर जरूरी काम के लिए वाहन चलाने की अनुमति
- ऑरेंज जोन में टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो लोगों के बैठने को मंजूरी।
- हर जोन में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
- हर जोन में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी काम के लिए आने जाने पर रोक
- हवाई, सड़क, ट्रेन और मेट्रो सफर पर रोक
- साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा पर रोक
- टैक्सी और कैब भी नहीं चलेगी
- सैलून, नाई की दुकान, स्पा बंद रहेंगे़
- होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे
- सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे
- सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे
- 65 उम्र से ज्यादा वाले और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को घर में रहने की हिदायत।

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